पीलीभीत। आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
अभियोजन के मुताबिक, थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 अगस्त 2025 को थाना बीसलपुर में तहरीर देकर कहा कि उसकी आठ वर्षीय बेटी पास में खेल रही थी। तभी आरोपी हर्षित उसे किसी चीज देने के बहाने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश किया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। अभियोजन की ओर से अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी रद्द कर दी। संवाद