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बाघ हमले के बाद उपद्रव के 23 आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

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पीलीभीत। बाघ के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद हुए उपद्रव के मामले में जेल भेजे गए सभी 23 आरोपियों को जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर दी है।
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घटना आठ जून की रात हुई थी। गजरौला थाना क्षेत्र के गोयल कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय शुवेंदु मंडल की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया था। वन विभाग की अस्थायी चौकी और वाहनों में आग लगा दी गई थी। ग्रामीणों को रोकने पहुंची पुलिस पर भी हमला करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया था। इस मामले में पुलिस और वन विभाग की तरफ से 150 लोगों पर बलवा, जानलेवा आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। 23 नामजद आरोपी गोयल कॉलोनी निवासी हरीश, गनेश, विश्वजीत, सपन, गौरंग, मनीष, अरविंद, विपुल, महादेव, रविंद्र, माधव, सागर, शेखर, हरिशंकर, श्यामल, नरेशदेव, गोलक, गोविंद, देवाशीष, सहदेव, अभिषेक, अभिजीत, रतनचंद को जेल भेजा गया था। आरोपियों की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने सुनवाई के बाद सभी की जमानत मंजूर कर दी है।
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