बालिका से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 57 हजार रुपये अर्थ दंड भरने का आदेश दिया गया है।
पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 14 जुलाई 2015 को थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि छह जुलाई 2015 को उसकी नाबालिग लड़की को एक युवक बहला फुसला कर ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद नामजद आरोपी विप्रो रप्तान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की जेल समेत 57,000 हजार रुपये अर्थदण्ड सजा से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी कुश कुमार वर्मा ने पैरवी की।