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Pilibhit News: शासनादेश के खिलाफ सदस्य के सगे-संबंधी भर रहे जिला पंचायत के टेंडर

Sun, 23 Nov 2025 10:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। जिला पंचायत के विकास कार्य और टेंडर प्रक्रिया फिर विवादों हैं। नियमों की अनदेखी कर वार्ड-सात के जिला पंचायत सदस्य के सगे-संबंधी निर्माण कार्यों का ठेका ले रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर हो रहे इस खेल का जिला पंचायत के ही पंजीकृत ठेकेदारों ने विरोध किया है। अपर मुख्य अधिकारी से शिकायत कर संबंधित फर्म के टेंडर निरस्त करने की मांग की है। पूर्व में ही विशेष नियम लगाए जाने की शिकायत हो चुकी है।
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मुजीब अहमद, मुकेश सोलंकी, महेंद्र कुमार, पवन दीप, अखलाक आदि पंजीकृत ठेकेदारों ने अपर मुख्य अधिकारी से की शिकायत में बताया कि मेसर्स राकेश कुमार कांट्रैक्टर के नाम से निर्माण कार्य के लिए पंजीकृत फर्म है। राकेश कुमार ने इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी देवेंद्र कुमार को दी है। देवेंद्र कुमार वार्ड सात की जिला पंचायत सदस्य उषा देवी के सगे देवर और राकेश कुमार दामाद हैं। ठेकेदारों ने शिकायत में शासनादेश का हवाला भी दिया। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य है तो उसके किसी रिश्तेदार या निकट संबंधी की फर्म का पंजीकरण नहीं कराया जाएगा। निर्माण कार्य के टेंडर में प्रतिभाग भी नहीं कर सकता है।


टेंडर प्रक्रिया में किया प्रतिभाग, पूर्व में करा चुके काम



ठेकदारों के मुताबिक उन्हें पता चला है कि राकेश कुमार की फर्म ने जिला पंचायत की ओर से निकाली गई निविदा में ऑनलाइन टेंडर डाले हैं। पूर्व में ही इसी फर्म ने नियम के खिलाफ टेंडर डाले हैं। पंजीकृत ठेकेदारों ने मामले की जांच और राकेश कुमार कांट्रैक्टर फर्म की ओर से डाले गए टेंडर निरस्त करने की मांग की। फर्म पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने को भी कहा।
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निविदा में विशेष नियम बनाने का भी लगा आरोप



जिला पंचायत की ओर से निकाली निविदा में विशेष नियम लगाए जाने की शिकायत भी हो चुकी है। ठेकेदार सत्यप्रकाश गंगवार ने पांच दिन पहले डीएम को शिकायती पत्र दिया था। इसमें जिला पंचायत की ई-निविदाओं में गैर विभागीय पंजीकृत ठेकेदारों को रोकने के लिए वर्ष 2024-25 की संपत्ति विभवकर की रसीद, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाइसेंस शुल्क की रसीद की अनिवार्यता का विशेष नियम लगाए जाने की बात कही। साथ ही समान कार्य के अनुभव प्रमाण की शर्त भी लगाई गई है।



जिला पंचायत सदस्य के सगे-संबंधियों की ओर से नियमों की अनदेखी कर टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के मामले की जांच कराई जाएगी। उन्हें बाहर किया जाएगा।- डॉ. दलजीत कौर, अध्यक्ष जिला पंचायत
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जिला पंचायत की निविदा से संबंधित शिकायतों की जांच कराई जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। - ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी
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