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Pilibhit News: व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर भी रक्त संबंधियों को मिली स्टांप शुल्क में छूट

Fri, 09 Jan 2026 11:40 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। रक्त संबंधियों को व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान और खरीद में स्टांप शुल्क में छूट मिली है। रक्त संबंधी दान पर सिर्फ पांच हजार रुपये का स्टांप शुल्क ही क्रेता को जमा करना होगा। शासन से आए आदेश के बाद अफसरों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।
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उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के दान विलेख पर स्टांप शुल्क में दी जा रही छूट के दायरे को और बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से अब पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी स्टांप शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। अब तक भारतीय स्टांप दान विलेखों पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टांप शुल्क देय होता है। अब शासन ने इसमें राहत दी है। अगर कोई भी रक्त संबंधी दान किया जाता है, तो इस पर क्रेता को महज पांच हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग दो के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने इसको लेकर सभी उपनिबंधक कार्यालय को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अब रक्त संबंधी दान में औद्योगिक व व्यावसायिक संपत्तियों पर स्टांप शुल्क पर छूट दी जाएगी। एआईजी स्टांप सतीश त्रिपाठी ने बताया कि शासन से आए आदेश के बाद इसको लेकर कार्य शुरू कर दिया है।
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