पीलीभीत। प्रशासन की ओर से ई-रिक्शा चालकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। इसमें उनको एक फार्म दिया जाएगा। जिसमें उन्हें अपने बारे में पूरा ब्योरा भरकर सीओ ट्रैफिक कार्यालय में जमा करने के साथ ई-रिक्शा पर भी चस्पा करना होगा।
एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ब्योरे में चालक को अपना नाम, डीएल नंबर, पता, ई-रिक्शा स्वामी कोई दूसरा है तो उसका नाम दर्ज करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरा ब्योरा दर्ज होने से ई-रिक्शा पर बैठने वालों को सहूलियत होगी। कोई हादसा होने या सामान छूटने पर वे उस तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी उसी आधार पर कार्रवाई कर सकेगी।