पीलीभीत। विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना व दो साल सात माह के कारावास की सजा सुनाई।
प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर नरेश कुमार त्यागी ने कोतवाली में सूचना दर्ज कराई कि वह 23 अगस्त 2023 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था की देखरेख व जुर्म की रोकथाम के लिए गश्त कर रहे थे। इसी बीच पता चला कि ग्राम सिमरिया गौसू थाना न्यूरिया का राजेंद्र सिंह उर्फ अजगर ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जिसका लीडर वह खुद है। प्रमोद व चंद्रपाल सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए वाहन चोरी कर बिक्री करके धन अर्जित कर जनता को नुकसान पहुंचाने में माहिर है। जनता में इनके भय व आतंक के कारण कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं करता।
पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने राजेंद्र सिंह उर्फ अजगर के प्रार्थना पत्र पर उसकी पत्रावली अलग करते हुए सुनवाई की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी अजगर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद