दो वर्ष सात माह 27 दिन की सजा के साथ लगाया पांच हजार रुपये जुर्माना
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर के आरोपित को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना सहित दो वर्ष सात माह 27 दिन की सजा से दंडित किया है। तीन आरोपियों की पत्रावली अलग की गई।
अभियोजन कथानक के अनुसार थाना कोतवाली के एसएचओ हरीश बर्धन ने थाना कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को मोहल्ला छोटा खुदागंज तकिया के तसलीम उर्फ मुल्ली, जहानाबाद के ग्राम चका के जाकिर, पूरनपुर की राजीव नगर के रिजवान व छोटा खुदागंज के अंकुश मौर्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई। वाद विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान ग्राम चका के जाकिर ने न्यायालय में पत्रावली अलग कर सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पत्रावली अलग कर सुनवाई की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित जाकिर को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी कर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किया।