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Pilibhit News: तीन सगे भाइयों सहित पांच गैंगस्टरों को तीन वर्ष की कैद

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पीलीभीत। करीब 24 वर्ष पहले थाना बरखेड़ा क्षेत्र में गैंग बनाकर घर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्टरी संचालित कर शस्त्रों की बिक्री करने के मामले में तीन सगे भाइयों सहित पांच गैंगस्टरों को दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने अभियुक्तों में प्रत्येक पर नौ हजार रुपये जुर्माना सहित तीन वर्ष की सजा से दंडित किया। दो अन्य आरोपियों की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई।
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थाना बरखेड़ा के थानाध्यक्ष बीएल विश्वकर्मा ने 25 फरवरी 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सरकारी गाड़ी से पुलिस कर्मियों के साथ थाने से वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था के लिए रवाना हुए ग्राम पटरासा के पास पहुंचे तो मुखबिर से ग्राम मुड़िया हुलास में सर्वेश के घर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री की जानकारी मिली कि यह लोग गिरोह बनाकर अनुचित लाभ के लिए काफी समय से अवैध शस्त्र बनाकर बिक्री कर धन अर्जित कर रहे हैं। सूचना पर ग्राम मुड़ी हुलास में सर्वेश कुमार के घर पहुंचे रुककर जायजा लिया। घर के अंदर से ठोकने व पीटने की आवाज आ रही थी। बराबर में बने बबलू उर्फ बृजेश की छत पर चढ़कर देखा। सर्वेश कुमार के घर के आंगन में भट्ठी जल रही है। नाजायज शस्त्र बनाए जा रहे हैं। दबिश देकर ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्यान व रामदास को अवैध शस्त्र सहित भट्टी के पास पकड़ लिया।
ग्राम मुड़िया हुलास के सर्वेश कुमार दिनेश कुमार बबलू उर्फ बृजेश व ग्राम मटका पुर कटैइया के सियाराम व ननकू मकान के पूर्वी गेट से भाग गए। पुलिस ने विवेचना कर ब्रहम कुमार उर्फ कल्यान व उनके पुत्र सर्वेश कुमार उर्फ पप्पू, बृजेश उर्फ बबलू, दिनेश उर्फ छुटकने व सियाराम ननकू और रामदास को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी कर कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सर्वेश कुमार उर्फ पप्पू, बृजेश उर्फ बबलू, दिनेश उर्फ छुटकने, सियाराम व ननकू को दोषी पाते हुए दंडित किया। ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्यान व रामदास की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो गई। संवाद
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