पीलीभीत। केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न की समय-सीमा बढ़ाने और निर्धारित जुर्माने में सहूलियत देने के निर्णय को जीएसटी व आयकर अधिवक्ताओं ने सकारात्मक कदम बताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि करदाताओं की ओर से समय पर दस्तावेज न मिलने के कारण रिटर्न दाखिल करने में अक्सर देरी हो जाती है, जिसका दबाव अधिवक्ताओं पर रहता है।
नई समय-सीमा से करदाताओं व अधिवक्ताओं दोनों को पर्याप्त अवसर मिलेगा, इससे रिटर्न समय से व त्रुटिरहित दाखिल हो सकेंगे। इसके साथ ही जुर्माने में प्रस्तावित राहत से आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा।