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Pilibhit News: रिटर्न दाखिल करने में अब होगी आसानी लोगों को नए एक्ट का मिलेगा लाभ

Mon, 02 Feb 2026 11:43 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न की समय-सीमा बढ़ाने और निर्धारित जुर्माने में सहूलियत देने के निर्णय को जीएसटी व आयकर अधिवक्ताओं ने सकारात्मक कदम बताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि करदाताओं की ओर से समय पर दस्तावेज न मिलने के कारण रिटर्न दाखिल करने में अक्सर देरी हो जाती है, जिसका दबाव अधिवक्ताओं पर रहता है।
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नई समय-सीमा से करदाताओं व अधिवक्ताओं दोनों को पर्याप्त अवसर मिलेगा, इससे रिटर्न समय से व त्रुटिरहित दाखिल हो सकेंगे। इसके साथ ही जुर्माने में प्रस्तावित राहत से आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
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