पीलीभीत। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्वामियों को भी अब पंजीकरण के लिए शुल्क देना होगा। अब-तक इन वाहन स्वामियों से पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जा रहा था।
शासन से आदेश के बाद से यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी समाप्त कर दी गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर अब लोगों का रुझान बढ़ा है। वहीं अब सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट भी बंद कर दी गई है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले में करीब 74 चार पहिया वाहनों के पंजीकरण हैं। इसके साथ ही करीब 349 दो पहिया वाहन हैं। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी की संख्या अधिक है।
अब तक इनसे पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जा रहा था। मगर, अब बाइक या स्कूटी लेने पर वाहन स्वामी को पंजीकरण के लिए करीब तीन सौ और कार पंजीकरण के लिए करीब छह सौ रुपये अदा करने होंगे।
इसके साथ ही वाहन लागत का नौ प्रतिशत रुपये टैक्स अदा करना होगा। वहीं दस लाख की कीमत तक के चार पहिया वाहन पर नौ प्रतिशत और दस लाख से अधिक होने पर 11 प्रतिशत का टैक्स विभाग को अदा करना होगा।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी व बाइक खरीदने पर सरकार की ओर से शुरूआत में वाहन स्वामी को सब्सिडी दी जाती थी। अब इन पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी अब समाप्त कर दिया गया है।