पीलीभीत। मंदिर की संपत्ति पर बैंक की किरायेदारी के रूप में करीब 60 से 70 साल की कब्जेदारी तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद समाप्त हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद बैंक प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन को कब्जा सौंप दिया।
शहर के मोहल्ला इनायतगंज स्थित श्री गोपाल मंदिर की संपत्ति पर बतौर किराएदार उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) का कब्जा था। मंदिर के सर्वराकार दिनेश चंद्र मिश्रा ने 19 सितंबर 2022 को जिला न्यायाधीश की अदालत में मंदिर की संपत्ति से बैंक का कब्जा हटवाने के लिए वाद दायर किया। बैंक की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। लंबी सुनवाई के बाद लघुवाद न्यायाधीश ने प्रतिवादी बैंक प्रबंधन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कब्जा मंदिर प्रबंधन को सौंपने का आदेश दिया और मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की। साथ ही वादीगण को न्यायालय में सूचित करने का आदेश दिया है।