अपर सत्र न्यायधीश विनय कुमार ने एक बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए साढ़े 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के निवासी एक युवक ने चार जून 2015 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री खेत पर शौच करने गई थी। वहां पहले से संतोषपुरा गांव का निवासी गंगाप्रसाद मौजूद था। आरोपी ने बालिका को गलत नियत से दबोच लिया और छेड़छाड़ की थी। मौके पर वादी की पत्नी और भतीजी के पहुंचने पर गंगाप्रसाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने गंगाप्रसाद को बालिका से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी प्रभारी डीजीसी काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने की।