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माले के पांच नेताओं पर रमा की हत्या का मुकदमा

Sun, 06 Nov 2016 11:10 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
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माले के पांच नेताओं पर रमा की हत्या का मुकदमा - फोटो : पीलीभ्‍ाीत/उत्‍ततर प्रदेश्‍ा
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पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाकपा (माले) नेत्री रमा गैरोला की मौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रमा के परिवार वालों ने रविवार को पार्टी के कुछ नेताओं को मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि इन आरोपों को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं और स्थानीय लोगों ने परिवार वालों से विरोध भी जताया, लेकिन रमा के पिता के अड़ जाने पर कोतवाली पुलिस ने आखिर कार भाकपा (माले) के केंद्रीय कमेटी के सदस्यों समते पांच लोगों के खिलाफ हत्या, सामूहिक रेप व साक्ष्य मिटाने की कोशिश आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा।
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भाकपा (माले) जिला सचिव देवाशीष राय ने बताया कि पार्टी की होलटाइमर रमा गैरोला लंबे समय से राजनीतिक व्यस्तता के चलते पूरनपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर ही रहती थीं। चार दिन पहले उनके अस्वस्थ होने पर पार्टी नेताओं ने उन्हें स्थानीय पीएचसी में दिखाया। हालत में सुधार न होने पर पीएचसी के चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल में अचानक हालत खराब होने के बाद उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली जिला अस्पताल पहुंचने पर शनिवार रात उनकी मौत हो गई। परिवार वालों को सूचना देने के बाद उसके शव को पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजति देने के लिए लाया गया। पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता इसके लिए वहां जमा भी हुए थे। पार्टी के लोग चिकित्सकों की लापरवाही से रमा की मौत होने की बात कह रहे थे। बताया जाता है कि इसी बीच गांव भिंडारा निवासी रमा के पिता महानंद गैरोला भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पुत्री की पार्टी के लोगों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इससे माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया। पार्टी कार्यालय के आसपास के तमाम लोगों के साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने भी ऐतराज जताया तो वह सीधे थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने लिखित तहरीर देकर पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। जिसके आधार पर पुलिस ने  भाकपा (माले) केंद्रीय कमेटी सदस्या कृष्णा अधिकारी, जिला सचिव देवाशीष राय और भाकपा (माले) के वरिष्ठ नेता अलाउद्दीन शास्त्री, शमशुल पर विकास से शादी के लिए दबाव बनाने, धमकाने, सामूहिक बलात्कार और हत्या कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 306, 376 डी, 506, 201 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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