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मजदूर की करंट से मौत का मामला गैर इराइतन हत्या में होगा तरमीम

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पीलीभीत। मंडी समिति में सामूहिक विवाह के आयोजन के दौरान टैंट ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे मजदूर की करंट से मौत होने का मामला अब गैर इराइतन हत्या की धाराओं में तरमीम किया जाएगा। मृतक के बिजली का काम न जानने के बाद भी उसको इस काम में लगाए जाने पर सीओ सिटी ने धाराएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब आरोपी ठेकेदार की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है।
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चार जुलाई को मंडी समिति परिसर में समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पर लगाए गए टैंट की देखरेख में मजदूर सिरसा गांव निवासी 35 वर्षीय सोमपाल उर्फ बबलू पुत्र तेजराम को लगाया गया था। पंखे का तार जोड़ते वक्त करंट लगने से सोमपाल की मौत हो गई थी। मृतक के पिता होमगार्ड तेजराम की तहरीर पर सुनगढ़ी थाने में आरोपी टैंट ठेकेदार खपरैल गौटिया गांव निवासी धर्मेंद्र के खिलाफ हादसे की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सीओ सिटी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सोमपाल को बिजली संबंधी काम नहीं आता था। उस पर इसका कोई डिप्लोमा भी नहीं था। ऐसे में उसको बिजली संबंधी काम में कैसे लगा दिया गया। मुकदमा गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम करने के निर्देश दिए गए हैं।
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