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हत्यारा बोला, हाईकोर्ट में अपील के लिए परिवार करेगा प्राइवेट वकील

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27 पीबीटीपी 18
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हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील से अपील करायेगा फांसी की सजा का दोषी
क्रासर....
कोर्ट के तलब करने पर जेल से किया गया था पेश
क्रासर....
रेप के बाद बालिका की हत्या में मिली फांसी की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। ग्यारह वर्षीय बालिका से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अदालत में तलब किए गए कैदी रघुवीर ने सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया है। उसने न्यायाधीश के पूछने पर कहा कि उसका परिवार सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए प्राइवेट वकील करेगा जिसके बाद कार्रवाई पूरी कर उसको वापस जेल भेज दिया गया।
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माधोटांडा थाना क्षेत्र की 11 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट 22 फरवरी 2016 को पिता की ओर से अज्ञात में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान हत्यारोपी के तौर पर रघुवीर का नाम प्रकाश में आया था। उसके पास से बालिका के कुंडल बरामद कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने उसको फांसी और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। शासकीय अधिवक्ता अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को न्यायालय ने रघुवीर को तलब किया था। उससे यह पूछा गया कि वह सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए अपने खर्च पर वकील करेगा या फिर उसको कोई सरकारी मदद चाहिए। इस पर रघुवीर ने कहा कि उसका परिवार अपील के लिए अपने खर्च पर वकील करेगा।
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