पीलीभीत। बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभिुयक्त पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक थाना घुंघचाई क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री चार जुलाई 2023 की दोपहर करीब दो बजे खेत पर गई थी।
वापस घर लौटते समय गांव के बाबी ने उसकी पुत्री को पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम किया। पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बॉबी को दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। संवाद