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छेड़खानी और मारपीट में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

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पीलीभीत। अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी और मारपीट के दो आरोपियों को अदालत ने एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी भरना पड़ेगा।
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विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति/अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ की अदालत बुधवार को सजा का फैसला सुनाया गया। यह मामला बीसलपुर थाना क्षेत्र एक गांव का है। पीड़िता ने 10 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वीरेश राठौर और जितेंद्र राठौर पर छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया गया था। पीड़िता अनुसूचित जाति की थी। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न की एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस के आरोप पत्र और साक्ष्यों देखने तथा आरोपी पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई है। इसमें दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।
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