पीलीभीत। जमीन के नामांतरण(धारा 144-राजस्व संहिता) से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने एसडीएम पूरनपुर को तलब किया है। उनकी ओर से पूर्व में निस्तारित मुकदमों के संबंध में भी जवाब मांगा है। हालांकि एसडीएम पूरनपुर ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया।
पूरनपुर तहसील के गांव आंखे की गाटा संख्या 129 पर दर्ज भूमि को लेकर जुलाई में 2025 में राजस्व संहिता की धारा 144 का वाद एसडीएम न्यायालय में दायर किया था। वाद में निर्णय आने के बाद महंत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने एसडीएम पूरनपुर अतीज प्रताप सिंह को तलब किया है। न्यायालय ने एसडीएम को पांच दिसंबर को पेश होने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि पूर्व में निस्तारित धारा 144 से संबंधित मुकदमों की सूची भी लाएं। मामले में एसडीएम अजीत प्रताप सिंह का कहना कि एक मामले में हाईकोर्ट ने उन्हेंं अपना पक्ष रखने को कहा है। यह सामान्य प्रक्रिया है। संवाद