पीलीभीत। किशोरी को घर से भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक ग्रामीण ने बिलसंडा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका पड़ोसी अमित मिश्रा उर्फ छोटे लल्ला पुत्र जनार्दन मिश्रा उर्फ प्रदीप 26 फरवरी 2022 को उसकी पुत्री को बहलाकर ले गया था। उसकी बड़ी पुत्री ने उन्हें जाते हुए देखा। जब वे लोग अमित मिश्रा के घर शिकायत पहुंचे तो अमित मिश्रा ने उन्हें घर से भगा दिया। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने किशोरी को एक मार्च को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दुष्कर्म के आरोपी अमित मिश्रा को सजा सुनाई है।