पीलीभीत। चेक बाउंस के एक मामले में अपर सिविल जज तरुण कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी प्रेम कुमार को एक साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस अर्थदंड में से 90 हजार रुपये वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुनीर खां निवासी मोहम्मद बाबर और सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गुटइहा निवासी प्रेम कुमार के बीच का है। वादी के अनुसार, दोनों पक्षों में पुरानी जान-पहचान थी। मोहम्मद बाबर से 2 जनवरी 2017 को प्रेम कुमार ने 50 हजार रुपये उधार लिए थे। रकम वापस न करने पर प्रेम कुमार ने 17 अप्रैल 2017 को 50 हजार रुपये का एक चेक दिया।
वादी ने यह चेक अपने बैंक में लगाया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद, वादी ने 10 जून 2017 को वकील के माध्यम से पंजीकृत नोटिस भेजकर 15 दिन में भुगतान की मांग की। नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने उधार की रकम नहीं लौटाई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और बहस को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
अदालत ने आरोपी प्रेम कुमार को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। संवाद