पीलीभीत। बिजली बिल जमा न होने पर काटे गए कनेक्शनों को बकाया अदा किए बगैर ही जोड़ दिया गया। दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने एक को 21 हजार रुपये व दूसरे को 10 हजार 600 रुपये जुर्माना समेत डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई है।
बिजली विभाग के अवर अभियंता शरफुद्दीन के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम आवास विकास काॅलोनी में बिजली कनेक्शन की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान काॅलोनी के ए ब्लाॅक में उमा मिश्रा पत्नी अखिलेश मिश्रा का कनेक्शन बिना बकाया अदा करे ही जुड़ हुआ मिला।
आरोपी के विरुद्ध पांच अप्रैल 2016 को थाना कोतवाली सदर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसी क्रम में अवर अभियंता रियाजुद्दीन के नेतृत्व में चेकिंग टीम ने 24 फरवरी 2016 को ग्राम गजरौला कलां में श्रीराम पुत्र उग्रसेन के विरुद्ध 17 फरवरी 2016 को काटा गया कनेक्शन बकाया अदा किए बगैर बिजली कनेक्शन जोड़कर चोरी से बिजली का उपभोग होते पकड़े जाने पर थाना गजरौला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
पुलिस ने विवेचना कर दोनों मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपी उमा मिश्रा पर डेढ़ साल कैद और श्रीराम को दोषी पाते हुए डेढ़ साल की न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। संवाद