पीलीभीत। अपर जिला जज विजय कुमार डुंगराकोटि ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में निरुद्ध एक महिला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, थाना गजरौला के गांव शिवनगर निवासी सोमपाल ने 26 जुलाई 2023 को गजरौला पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी मां दुलारो देवी ने घर आकर बताया कि उसके पिता 24 जुलाई को बिना कुछ बताए कहीं चले गए हैं। काफी तलाशने के बाद भी वह नहीं मिले। इस पर उसने गुमशुदगी दर्ज कराई।
पिता को तलाश करने के दौरान किसी ने उसे बताया कि उसकी मां से मिलने बरेली का कोई व्यक्ति आता था। यह बात उसके पिता को नागवार लगती थी। मां ने उस व्यक्ति से अपने संबंधों की खातिर पिता की हत्या कर शव गायब कर दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
आरोपी महिला के गरीब होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की ओर से निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
काउंसिल की ओर से सुमन गुप्ता ने बताया कि मुकदमे के विचारण में तथ्यपरक व तर्कसंगत पैरवी करते हुए साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण कराया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपना फैसला यह कहते हुए सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। आरोपी महिला को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया गया।