विवाहिता की हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष कैद, जुर्माना
क्रासर
साक्ष्य के अभाव में सास दोषमुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी पाकर दस वर्ष कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में विवाहिता की सास को दोषमुक्त कर दिया गया है।
कस्बा बिलसंडा निवासी रामऔतार ने थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी बहन लक्ष्मी देवी की कोर्ट मैरिज पूरनपुर के गांव टांडा छत्रपति नवदिया निवासी विनोद कुशवाहा से 18 नवंबर 2013 को हुई थी। विनोद व उसकी मां भानुमती दहेज के लिए लक्ष्मीदेवी से मारपीट करते थे। उसने कई बार दोनों को समझाया, लेकिन नहीं मानें। एक बार उसने 50 हजार रुपये भी दिए थे। आरोप है कि दहेज में बाइक की मांग को लेकर पति व सास लक्ष्मी को प्रताड़ित करती थीं। 12 जून 2016 को लक्ष्मी को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। उससे पहले उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति व सास के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने विनोद कुशवाहा को दोषी पाकर दस वर्ष कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में सास भानुमती को दोषमुक्त कर दिया है।