सुप्रीम कोर्ट की ओर से अप्रैल में दिए गए आदेश के आधार पर अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने तकनीकी शिक्षा की कमान संभाल ली है।
यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा देने वाले कॉलेजों की मान्यता) रेगुलेशन-2013 जारी कर दिया गया है। इसमें मान्यता और संबद्धता का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संबंधित यूनिवर्सिटी को होगा।
यूजीसी ने यूनिवर्सिटी की भूमिका और कॉलेजों की मान्यता से जुड़े निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और पीजीडीएम के एडमिशन की योग्यताएं भी जारी कर दी जाएंगी।
दरअसल, अब तक सभी तकनीकी कॉलेजों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मान्यता लेना जरूरी था।
अब यूजीसी ने टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए नया रेगुलेशन जारी कर दिया है जो तुरंत प्रभावी हो गया है।
यूजीसी की ओर से जारी रेगुलेशन के दिशा निर्देशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी अब यूनिवर्सिटी पर सौंप दी गई है।
रेगुलेशन के मुताबिक जो काम अब तक एआईसीटीई करती थी वो कॉलेजों के लिए सीधे यूनिवर्सिटी करेगी। यूनिवर्सिटी और प्रदेश सरकार को ही अब कॉलेजों के सालाना निरीक्षण के आधार पर मान्यता और संबद्धता देनी है।
यूनिवर्सिटी को वैध और अवैध कॉलेजों की सूची ऑनलाइन जारी करनी है। इसकी सूचना यूनिवर्सिटी की ओर से यूजीसी को भी उपलब्ध करानी होगी।
कॉलेजों में पाई जाने वाली खामियों के खिलाफ, कोर्स या ब्रांच बंद करने से लेकर संस्थान की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई अब सीधे यूनिवर्सिटी ही करेगी। इस रेगुलेशन पर यूजीसी ने फीडबैक भी मांगा है।