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सीएए बवाल: हिंसा के आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

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मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गत 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में जेल भेजे गए लोगों में से 40 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि कोर्ट द्वारा बढ़ा दी गई है। शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी हुई, जिसके बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई।
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सीएए के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें से आठ लोगों को जांच के बाद बेकसूर मानते हुए रिहा कर दिया गया है, जबकि शेष 68 आरोपी जेल में ही बंद हैं। इनमें से 20 आरोपियों की जमानत अर्जी अब तक खारिज की जा चुकी है। शनिवार को इनमें से 40 आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। इनमें से 20 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आगामी 16 जनवरी और 20 आरोपियों की हिरासत अवधि 17 जनवरी तक बढ़ाई गई है। उधर, जिला जज की कोर्ट में कुछ आरोपियों की जमानत अर्जी पर होने वाली सुनवाई भी स्थगित हो गई है।
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ट्रैफिक उल्लंघन पर छह-छह हजार जुर्माना
मुजफ्फरनगर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सीजेएम रविकांत यादव ने दो लोगों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कस्बा खतौली निवासी कासिफ ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट नहीं होने पर और जानसठ निवासी जुल्फिकार पर ट्रिपल राइडिंग एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर छह-छह हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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