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लाइसेंसधारी तीसरा शस्त्र 13 दिसंबर तक जमा करें

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शस्त्र लाइसेंस एनडीएएल पर अपलोड कराएं
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मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने कहा कि जिन शस्त्र लाइसेंसधारी का शस्त्रों का डाटा बेस सॉफ्टवेयर पर फीड होने से रह गया है वह अपने लाइसेंस, जन्मतिथि प्रमाणपत्र की छाया प्रति एवं अपने वर्तमान फोटो सहित निर्धारित प्रारूप पर शस्त्र कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराएं।
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उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंसों का विवरण डाटाबेस एनडीएएल एलिस पोर्टल पर समय से फीड किया जाना है। यदि शस्त्र लाइसेंस धारक द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस 29 जून 2020 से अवैध समझे जाएंगे। नए शासनादेश के अनुसार शस्त्र लाइसेंसधारियों को कानूनी तौर पर एक व्यक्ति एक लाइसेंस पर केवल दो हथियार तक रखने का प्राविधान किया गया है। ऐसे शस्त्र लाइसेंसी जिनके पास तीन शस्त्र दर्ज है वे अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर कर दे। एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर इन बंदूकों का लाइसेंस समाप्त हो जाएगा।
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