वारदात में पीड़ित पक्ष ने मृतका के पति नईम, देवर मुरसलीन, नसीम, ससुर कालू और नईम की दूसरी पत्नी अफसाना के खिलाफ दहेज के लिए जलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) में हुई। ट्रायल के दौरान मृतक के ससुर कालू की मौत हो गई। शुक्रवार को अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। दहेज हत्या में दोषी पति नईम को 15 साल कारावास, देवर मुरसलीन आठ साल कारावास, नसीम को 10 साल कारावास, मृतका की सौतन अफसाना को 10 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। हत्या कर शव छिपाने के मामले में दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है।
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