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Muzaffarnagar News: जानलेवा हमले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना क्षेत्र के मेघाखेड़ी गांव में जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया।
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वादी मोमीन ने 27 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि रात के समय वह बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। इस बीच गांव के ही दो आरोपियों ने सिर में डंडे से वार किया। आरोप लगाया कि चाकू से हमला किया। बाइक सवार के गिर जाने के बाद रस्सी से गला दबाने का प्रयास किया।
पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया था। वादी ने गांव के ही आरोपी अमीर आलम उर्फ खुजला एवं विनोद उर्फ बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय /फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन ने की।
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शनिवार को दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया।
nये था मामला : वादी मुकदमा मोमीन 27 जुलाई 2021 की रात तकरीबन 8.30 बजे अपनी बाइक से गांव में ही किसी कार्य जा रहा था। अंधेरा होने कारण सकरी गली में मौके का फायदा उठाते उस पर हमला कर दिया गया। पहला वार मोमीन के सर पर किया तो पीड़ित बाइक से गिर गया था।
आरोप है कि मोमीन के गले में रस्सी डाल कर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला करते हुए मारना शुरू कर दिया, इनके गले में भी फंदे का निशान हो गया। मौमीन नीचे गिरने के बाद मुश्किल से जान बचाते हुए किसी तरह चला गया था।
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