मुजफ्फरनगर। शामली कोतवाली क्षेत्र के कुड़ाना गांव में कृष्णा नदी पुल के पास खरड़ के युवक विशेष शर्मा की हत्या के मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। विशेष न्यायालय/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार अधिनियम) की पीठासीन अधिकारी आशा रानी सिंह ने फैसला सुनाया। फुगाना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव निवासी विशेष दिल्ली में नौकरी करता था। दो मार्च 2015 को को जनता एक्सप्रेस में सवार होकर वह शामली पहुंचा। यहां से भाई अंकुर शर्मा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गांव के लिए चला था।
कृष्णा नदी पुल के पास रात के करीब सवा आठ बजे पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगने से विशेष शर्मा गंभीर घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने जांच के बाद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के लपराना गांव निवासी पंकज और बागपत के बड़ौत निवासी रोहन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।