- शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में छह साल पहले हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में छह साल पहले बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने यह फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में आठ जनवरी 2018 को 12 साल का बालक घर से दिशा शौच के लिए खेत में गया था। इस दौरान गांव के ही आरोपी मोहित ने उसे खेत में खींचकर कुकर्म किया। बालक ने परिजनों को मामले की जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।
बुधवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को धारा 377 में 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।