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शिकायतकर्ता अफसर का स्थानांतरण, तीनों निलंबित कर्मचारी भी संबद्ध किए

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- 1.39 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड घोटाले का मामला, सीबीआई कर रही जांच
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- 11 व्यापारियों की भी जांच शुरू, जिनके खाते में रिफंड का पैसा पहुंचाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। 1.39 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड घोटाले में सीबीआई ने जिन तीन निलंबित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच शुरू की है, उन्हें पास के ही जनपदों से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा मुख्यालय को शिकायत करने वाले संयुक्त आयकर आयुक्त मयंक कुमार को भी जांच शुरू होने से पहले जिले से हटा कर देहरादून भेज दिया गया है। सीबीआई तीनों कर्मचारियों के साथ उन 11 व्यापारियों की भी जांच कर रही है, जिनके खाते में धोखाधड़ी से रिफंड का पैसा पहुंचाया गया।
आयकर विभाग के इंस्पेक्टर रोहित कुमार और दो लिपिकों अभयकांत एवं सौरभ सिंह पर आरोप है कि इन तीनों ने अपने परिचित 11 व्यापारियों से मिली भगत कर फर्जीवाड़े के माध्यम से उनके खातों में रिफंड का 1.39 करोड़ रुपया डाला है। यह पैसा अधिकारियों के आरएसए टोकन का गलत प्रयोग करके डाला गया। इन तीनों कर्मचारियों ने यह घोटाला एक अगस्त 2020 से 25 अगस्त 2021 के बीच किया। विभाग के संयुक्त आयकर आयुक्त मयंक कुमार ने कानपुर मुख्यालय को इस घोटाले के संबंध में रिपोर्ट भेजी थी। हैड ऑफिस ने प्रथम दृष्टया तीनों कर्मचारियों को दोषी मानते हुए फरवरी माह में ही निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले की जांच आयकर विभाग ने सीबीआई को दे दी है। सीबीआई पर जांच जाते ही आरोपियों और शिकायतकर्ता अधिकारी को जिले से हटा दिया गया है। इसमें संयुक्त आयकर आयुक्त मयंक कुमार को देहरादून भेज दिया गया है।
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मुजफ्फरनगर का संयुक्त आयकर आयुक्त आरके सिंह को बनाया गया है। 16 जून से वह कार्यभार ले चुके हैं। निलंबन के बाद तीनों कर्मचारियों को पास के जिले सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून में अलग-अलग अटैच किया है। सीबीआई शिकायतकर्ता से भी सबूत लेगी और आरोपियों से पूछताछ करेगी। जिन 11 व्यापारियों के खाते में पैसा गया है, उनसे भी पूछा जाएगा कि पैसा किसको वापस किया। यदि तीनों कर्मचारियों का दोष सिद्ध होता है तो सीबीआई की रिपोर्ट के बाद ही बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
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