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युवक की हत्या में तीन भाइयों को उम्रकैद

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मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। तीन साल पहले युवक की घर में बुला कर आपराधिक षड्यंत्र रच कर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना भोपा के गांव छछरौली में 8 अप्रैल 2017 को युवक गौरव निवासी निरगाजनी की हत्या हुई थी। जिसका मुकदमा आठ अप्रैल 2017 को मृतक गौरव के पिता महकार निवासी निरगाजनी ने आजादवीर , तेजवीर , राजकुमार पुत्रगण सेवाराम निवासी छछरौली को नामजद करते भोपा थाने पर दर्ज कराया था। बताया था कि आजाद वीर उसके पुत्र गौरव को शादी में जाने के लिए घर से बुलाकर ले गया था और अपने घर ग्राम छछरौली में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की रंजिश गौरव के आजाद वीर की पत्नि से अनैतिक संबंध बताए गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज राजीव शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा ने पांच गांव और सबूत कोर्ट में पेेेश किए। जिला जज राजीव शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनते हुए तीनो आरोपियों आजादवीर , तेजवीर , राजकुमार को गौरव की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ सह अभियुक्त आजादवीर को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपया का जुर्माना की सजा भी सुनाई है।
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