लूट व हत्या के मुकदमे में तीन आरोपी बरी
मुजफ्फरनगर। जानसठ में करीब दस साल पूर्व ग्रामीण की हत्या व उसके बेटे को घायल कर दो लाख रुपये लूटने के मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। जेल में बंद एक आरोपी को रिहा करने के भी आदेश दिए गए हैं।
जानसठ निवासी जनेश्वर व उसके बेटे डालेंद्र मई 2010 में कस्बे में ही बैंक से दो लाख रुपये निकालकर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार तीन लुटेरों ने पिता-पुत्र को गोली मारकर दो लाख रुपये लूट लिए थे। फायरिंग में जनेश्वर की मौत हो गई थी, जबकि उसका बेटा डालेंद्र घायल हुुआ था। अज्ञात के खिलाफ लूट व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कुछ समय बाद मेरठ जनपद की कंकरखेड़ा पुलिस ने तीन लुटेरों सतपाल उर्फ सत्तू पुत्र मन्नूराम निवासी सिद्धार्थनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ, अलमासपुर निवासी प्रवीण व अजीत को गिरफ्तार कर जनेश्वर हत्याकांड व लूट का खुलासा किया था। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था, जहां से प्रवीण व अजीत को जमानत मिल गई थी, जबकि सतपाल उर्फ सत्तू तभी से जेल में बंद था। सतपाल उर्फ सत्तू के अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने बताया कि एडीजे-दशम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पिछले दस साल से जेल में बंद सतपाल उर्फ सत्तू को भी रिहा करने के आदेश दिए हैं।