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बायोडीजल पंप मामले में छह पर मुकदमा

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बायोडीजल पंप मामले में छह पर मुकदमा
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जानसठ। तहसील जानसठ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे बायोडीजल पंप पर पेट्रोल व डीजल की बिक्री के मामले में चार नामजद सहित दो अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इनके खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है।
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सहारनपुर में पेट्रोल और डीजल की चोरी के मामले का खुलासा होने पर उसके तार जानसठ तहसील क्षेत्र से भी जुड़े पाए गए। जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और सहारनपुर में पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा मोरना क्षेत्र में तेल की सप्लाई का खुलासा हुआ। मंगलवार को उप जिलाधिकारी जेनेंद्र कुमार ने बताया कि तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे बायोडीजल पंप की आड़ में पेट्रोल व डीजल की बिक्री की जा रही थी। 23 नवंबर को गांव खाईखेड़ा में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल की बिक्री करते पाए गए जय कुमार पुत्र रोहताश निवासी चांदसमद व मनीष पुत्र कंवर पाल निवासी खाईखेड़ा थाना ककरौली व थाना मीरापुर के गांव नंगला खेपड़ निवासी फर्म स्वामी प्रशांत कुमार पुत्र स्वर्गीय ओमवीर व उसके सेल्समैन विकास पाल पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी बच्चन सिंह कॉलोनी मुजफ्फरनगर, गांव जटवाड़ा निवासी दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध ककरौली थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
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