मुजफ्फरनगर। जीएसटी टीम के साथ बदसलूकी और हमले के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना और सद्दाम राना को जमानत मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की।
पांच दिसंबर को वहलना चौक स्थित फैक्टरी में जीएसटी टीम का घेराव कर हमला किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उग्र व्यवहार कर जांच टीम का गाड़ी पर पथराव कर पकड़े गए पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे शाह मोहम्मद को छुड़ाने का प्रयास किया गया था। डीजीजीआई के इंटेलीजेंस ऑफिसर कौशल कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने महिला अधिकारी के बयान के बाद जानलेवा हमले की धारा भी बढ़ा दी थी। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल जमानत पर सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-एक में चल रही थी। सोमवार को आरोपी बनाए गए पूर्व विधायक शाहनवाज राना और सद्दाम राना को जमानत स्वीकृत कर ली गई। एक-एक लाख के निजी बंधपत्र पर जमानत दी गई। सुनवाई के दौरान विवेचक से कई सवाल किए।