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स्कूलों की मान्यता के नियमों में दी ढील

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स्कूलों की मान्यता के नियमों में दी गई ढील
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मुजफ्फरनगर। शासन ने अब बेसिक शिक्षा विभाग से स्कूलों की मान्यता लेने के नियमों में ढील दे दी है। अब स्कूल या संस्था के नाम जमीन का बैनामा होना जरूरी नहीं है, बल्कि 25 वर्ष की लीज वाली जमीन पर भी स्कूल की मान्यता दी जा सकती है। इसके साथ ही आवेदन शुल्क एवं एफडी की राशि में भी कमी की गई है।
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शासन के विशेष सचिव आरपी सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश में इस बदलाव की जानकारी दी गई है। सभी जनपदों को भेजे आदेश में नई व्यवस्था के तहत मान्यता की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले बेसिक शिक्षा विभाग से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल की मान्यता के लिए स्कूल या संस्था के नाम जमीन का बैनामा होना जरूरी था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। 25 वर्षों के लिए लीज पर ली गई जमीन पर भी स्कूल की मान्यता मिल सकती है। इसके साथ ही प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क 10 हजार से घटाकर पांच हजार तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 15 हजार रुपये से घटाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। अब तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम एफडी भी बंधक रखी जाती थी। प्राथमिक स्तर पर एक लाख तथा उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख रुपये की एफडी बंधक रखते थे, लेकिन अब केवल 25 हजार रुपये की एफडी बंधक रखनी होगी। शासन से प्राप्त आदेशों की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सागर पति त्रिपाठी ने पुष्टि की है।
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