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चार अभियुक्तों को सुनाई सजा

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चार अभियुक्तों को सुनाई सजा
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मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के मामले में पति और उसके साथी को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मृत महिला की सास और देवर को तीन-तीन साल कैद की सजा दी गई है।
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तितावी थाना क्षेत्र में 23 जुलाई 2015 को बदमाशों ने दीपा नामक महिला की गोली मारकर हत्या करते हुए उसके पति हरियाणा प्रांत के जिला पानीपत निवासी जीवा उर्फ जियालाल को भी पैर में गोली मारकर घायल कर दिया था। पूछताछ में पति ने पुलिस को बदमाशों द्वारा लूटपाट करते हुए हत्या करने की जानकारी दी थी। पुलिस जांच में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति द्वारा ही अपने साथी तितावी के गांव बघरा निवासी प्रवेश के साथ मिलकर दीपा की हत्या करने की बात सामने आई थी। इस पर पुलिस ने दीपा के पिता जगदीश चंद्र की तहरीर पर मामला दहेज हत्या में दर्ज कर आरोपी पति व उसके साथी प्रवेश के साथ ही सास श्यामो व देवर अंकुर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में न्यायाधीश सुमित पंवार के समक्ष हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि अभियोजन की ओर से नौ लोगों की गवाही कराने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सुबूत पेश किए। इनके आधार पर न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दहेज हत्या में पति जीवा उर्फ जियालाल और उसके साथी प्रवेश को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सास श्यामो व देवर अंकुर को दहेज उत्पीड़न में तीन-तीन साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई है।
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