जांच होने तक संपत्ति की बिक्री पर रोक
मुजफ्फरनगर। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति विभाग के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने खेवट संख्या 4/1 की 570 बीघा जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी है। मामले की जांच पूरी होने तक रोक रहेगी।
शहर के भोपा रोड पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे लियाकत अली खां के भाई नवाब सज्जाद अली खां के नाम 570 बीघा जमीन थी। देश की आजादी के दौरान ये लोग पाकिस्तान चले गए। इस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। शहर के राधेश पप्पू ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में यह कहते हुए याचिका दायर की है कि तहसीलदार रंजीत सिंह की जांच रिपोर्ट में उक्त जमीन शत्रु संपत्ति है, इस जमीन को विभाग अपने कब्जे में ले। शत्रु संपत्ति विभाग के सहायक अभिरक्षक ने जिला प्रशासन से छह बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। बीस माह में प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजे जाने से उन्होंने जमीन की बिक्री पर रोक के आदेश जारी कर दिए। यह कहा कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जमीन की बिक्री न की जाए। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार ने तहसील में जमीनों की सूची चस्पा कर दी है। प्रशासन ने इस प्रकरण में जांच भी तेजी के साथ शुरू कर दी है। एडीएम वित्त आलोक कुमार ने कहा कि जांच की प्रक्रिया में आम जनता को परेशान नहीं किया जाएगा।
आम जनता बहकावे में न आए: बालियान
मुजफ्फरनगर। केंद्रीय पशुधन राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि 570 बीघा जमीन में से कुछ पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों का जांच प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी है वे जमीन के मालिक हैं। जिला प्रशासन केवल उन भूमाफिया की जांच कर रहा है, जिन्होंने बड़े स्तर पर जमीन कब्जाई और बेची है। आम जनता इस जांच में कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। डीएम सेल्वा कुमारी जे से उनकी बात हो गई है। इस भूमि पर रहने वाली आम जनता को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।