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कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं साध्वी प्राची

Sun, 24 Jan 2016 12:14 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर। ढाई साल पहले कवाल कांड को लेकर नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने की आरोपी विहिप नेत्री साध्वी प्राची के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।
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जिसमें शनिवार को साध्वी को कोर्ट में पेश होना था, मगर वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुईं। कोर्ट ने पुन: जमानती वारंट जारी कर 22 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।

जानसठ कोतवाली क्षेत्र के नंगला मंदौड़ में सितंबर 2013 में पाबंदी के बावजूद पंचायत करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सिखेड़ा पुलिस ने भाजपा नेताओं समेत अन्य 18 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने विहिप नेत्री साध्वी प्राची के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था।
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ये मुुकदमे अब एसीजेएम-2 सीताराम की कोर्ट में ट्रायल पर हैं। कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय की ओर से सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। जिनमें से साध्वी को छोड़कर अन्य सभी आरोपी कोर्ट में पेश होकर जमानत करा चुके हैं। इन मुकदमों में शनिवार को कोर्ट में तारीख थी, मगर साध्वी प्राची कोर्ट में पेश नहीं हुईं।

जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ चौथी बार जमानती वारंट जारी करते हुए 22 फरवरी तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

साध्वी के सरेंडर करने की चर्चा रही
मुजफ्फरनगर। शनिवार को विहिप नेत्री साध्वी प्राची के कोर्ट में सरेंडर किए जाने की चर्चा रही, मगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। शनिवार को कोर्ट में तारीख होने पर कयास लगाए जा रहे थे कि साध्वी भी इस मुकदमे में सरेंडर कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मंत्री, सांसद, विधायक भी नहीं आए
मुजफ्फरनगर। नंगला मंदौड़ की पंचायत के सभी मुकदमों में कोर्ट में शनिवार की तारीख थी। केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव बालियान, सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह, विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र सिंह, श्यामपाल सिंह आदि को भी कोर्ट में पेश होना था, मगर ये सभी नहीं आए।

इनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट में उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की है। बताते चलें कि पंचायत के मामलों में उक्त सभी गत माह और इसी माह कोर्ट में सरेंडर हुए थे, जिन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी।
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