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तिरंगे के अपमान पर पुरकाजी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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मुजफ्फरनगर। रालोद के पुरकाजी सुरक्षित सीट से विधायक अनिल कुमार के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मुकदमा दर्ज होगा। अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए के न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने नई मंडी पुलिस ने सात दिन में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि 15 अगस्त 2021 को अनिल कुमार (तब पूर्व विधायक) ने अपने चार-पांच साथियों के साथ पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण के दौरान तिरंगा उल्टा था और झंडे को दंड के नीचे पैरों में रखा गया था। सोशल मीडिया पर इसका फोटो वायरल हुआ। अधिवक्ता ने नई मंडी थाने में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अधिवक्ता ने अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए में वाद दायर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। नई मंडी पुलिस को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विधायक ने फेसबुक पर जताया था खेद
विधायक अनिल कुमार तब समाजवादी पार्टी में थे। 2022 का चुनाव उन्होंने रालोद के टिकट पर लड़ा और तीसरी बार विधायक बन गए। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनिल कुमार ने सार्वजनिक तौर पर फेसबुक पोस्ट पर खेद प्रकट किया था। पुलिस ने भी मामला रफा दफा कर दिया था।
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देश और राष्ट्रध्वज हमारे लिए सबसे ऊपर
रालोद विधायक अनिल कुमार ने कहा कि देश और तिरंगा हमारे लिए सबसे ऊपर है। अपमान का सवाल ही नहीं है। आयोजकों से भूल हो गई थी, जिस पर सार्वजनिक तौर पर खेद जताया था। अदालत का पूरा सम्मान करते हैं। अदालत में भी वह अपना पक्ष रखेंगे।
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