-भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई नेताओं पर मुकदमा विचाराधीन
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत में चार्ज फ्रेम नहीं हो सके। पूर्व मंत्री सईदुज्जमा एवं पूर्व सांसद कादिर राना सहित 11 आरोपी हैं। आरोप पत्र मुक्त करने की अर्जी खारिज हाेने के विरुद्ध बचाव पक्ष ने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल कर दिया है।
करीब 11 साल पहले 30 अगस्त वर्ष 2013 को शहर के शहीद चौक पर बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में पूर्व मंत्री सहित कई नेता आरोपी बनाए गए थे। जुमे की नमाज के बाद आयोजित जनसभा में भड़काऊ भाषण देने पर पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व सांसद नूरसलीम राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील सहित अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष कोर्ट एमपी एलएलए के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र कुमार फौजदार कर रहे हैं। 25 जुलाई को अदालत ने आरोप मुक्त करने की अर्जी को नामंजूर करते हुए 31 जुलाई चार्ज फ्रेम के लिए नियत की थी। मामले में बचाव पक्ष ने आरोप मुक्त कराने के लिए सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल कर दिया। बुधवार को अदालत में आरोप नहीं बन सका।
-