फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: मुजफ्फरनगर में किशोरी को आठ साल बाद मिला इंसाफ, आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 19 Jul 2022 03:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

2013 में मुजफ्फरनगर में किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। 

विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजनक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 26 मई 2013 को किशोरी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीडि़ता को बरामद किया। पीड़ित पक्ष ने आरोपी हैदर अली के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई  विशेष अपर न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें : Meerut: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में चार छात्राओं की हालत बिगड़ी, दो हायर सेंटर रेफर
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले को लेकर बन गया था तनाव
दुष्कर्म का मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनाव बन गया था। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और पीडि़ता को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें