मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में पहाड़ा याद नहीं मिलने पर स्कूल में छात्र की सहपाठियों से पिटाई कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अभी तक छात्र का प्रवेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिभावकों की पसंद के स्कूल में राज्य सरकार को प्रवेश कराना चाहिए। बीएसए शुभम शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और शिक्षा विभाग का पक्ष रखा।
पिछले महीने 24 अगस्त को अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र की पिटाई के बाद वीडियो वायरल हो गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई चल रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी तक छात्र के किसी स्कूल में प्रवेश नहीं होने का मामला उठाया गया।