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रामपुर तिराहा कांड: सीबीआई ने अदालत को बताया, बीमार है पीड़िता, अगली सुनवाई के लिए तय हुई ये तारीख

Wed, 20 Mar 2024 05:49 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Rampur Tiraha Kand : रामपुर तिराहा कांड में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि पीड़िता बीमार है। अब अगली सुनवाई के लिए यह तारीख तय की गई है।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड में सुनवाई के दौरान पीड़िता नहीं पहुंचीं। सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि पीड़िता बीमार है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि तय की है।

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, उत्तराखंड़ संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि बुधवार को सुनवाई हुई। सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी की पत्रावली में पीड़िताओं की गवाही नहीं हो सकी।

पीड़िताओं ने सीबीआई के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि बीमारी के चलते अदालत में आने में असमर्थ हैं। सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की जाए। उधर, सुनवाई के दौरान इस पत्रावली में आरोपी मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप भी पुलिस सुरक्षा में हाजिर हुए। सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में दोनों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

बृज किशोर के मामले में आज सुनवाई
रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई बनाम बृजकिशोर की पत्रावली में बृहस्पतिवार को अदालत में सुनवाई होगी। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल इस पत्रावली में सुनवाई कर रहे हैं।

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यह था मामला
एक अक्तूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिस पार्टी और अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। गंभीर धाराओं के ट्रायल मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह को अधिकृत किया है।

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