तीन साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर शामली के एसओजी प्रभारी संदीप बालियान के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-13 के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने बाबरी एसओ को आदेश दिए कि एसओजी प्रभारी को गिरफ्तार कर आठ नवंबर को अदालत में पेश करें।