पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन में हुई। ट्रायल के दौरान आरोपी अमरनाथ की मौत हो गई। शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त कैराना निवासी रमेशचंद, जुगमेंद्र, रामकुमार, रमन, सुभाष, पदमसेन, संजय और कमल पर दोष सिद्ध किया है। सजा के प्रश्न पर शनिवार को सुनवाई होगी।
यह भी पढ़ें: Meerut News Live: मुजफ्फरनगर में बड़ी वारदात, शामली में धार्मिकस्थल पर मांस के टुकड़े मिलने से आक्रोश
क्रॉस केस में चार आरोपी दोष मुक्त
कैराना में मंदिर को लेकर हुए झगड़े में दूसरे पक्ष के जुगमेंद्र ने भी राजकुमार शर्मा, उमेश शर्मा, वेदप्रकाश शर्मा और राम अवतार के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है।