पुलिस ने इंडीवर गाड़ी की चेकिंग की तो सिक्कों के 118 पैकेट बरामद हुए, जिनमें करीब 11 हजार 800 रुपये थे। शाहनवाज राणा और उनके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 171सी/एफ, 186, 353, 504, 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) मयंक जायसवाल ने की।
यह भी पढ़ें: महंगाई की मार: मिर्च हुई और तीखी, खीरा व लाल टमाटर भी पहुंच से बाहर, थोक से लेकर फुटकर तक बढ़े सब्जियों के दाम
अभियोजन अदालत में प्रकरण को साबित नहीं कर सका। सिक्के भी पूरे नहीं मिले और एक पांच रुपये का सिक्का भी मिला था। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।