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Muzaffarnagar: सिक्के पकड़े जाने के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा दोषमुक्त, 2012 में दर्ज हुआ था मुकदमा

Wed, 28 Jun 2023 01:09 AM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : सिक्के पकड़े जाने के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा दोषमुक्त कर दिया गया है। बताया गया कि 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिजनौर जाते समय जानसठ में गाड़ी से सिक्के पकड़े जाने के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को दोषमुक्त कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) मयंक जायसवाल ने सुनवाई की। अभियोजन पक्ष अदालत में पूर्व विधायक पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका।

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पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने वर्ष 2012 में बिजनौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। 14 जनवरी 2012 को जानसठ गेट पर मुजफ्फरनगर से बिजनौर की ओर जा रही विधायक की गाड़ी को रोक लिया। तत्कालीन एसओ बुलाकीराम वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि गाड़ी में शामली के कच्चीगढ़ी निवासी ड्राइवर आलमगीर और बगल वाली सीट पर शाहनवाज राणा बैठे थे। चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने पर हंगामा किया और पुलिस को धमकाया था। इसी दौरान शाहनवाज राणा मौके से निकल गए थे।

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पुलिस ने इंडीवर गाड़ी की चेकिंग की तो सिक्कों के 118 पैकेट बरामद हुए, जिनमें करीब 11 हजार 800 रुपये थे। शाहनवाज राणा और उनके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 171सी/एफ, 186, 353, 504, 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) मयंक जायसवाल ने की।

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अभियोजन अदालत में प्रकरण को साबित नहीं कर सका। सिक्के भी पूरे नहीं मिले और एक पांच रुपये का सिक्का भी मिला था। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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