मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया गया। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इस प्रकरण की सुनवाई की। वहीं, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान कचहरी पहुंचे और अदालत के फैसले पर खुशी जताई।
करीब 20 साल बाद आए इस फैसले को लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं, फैसले के दौरान कचहरी परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हत्याकांड़ के फैसले पर लोगों की निगाह टिकी हुई थी। लेकिन अब फैसले का इंतजार खत्म हो गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री योगराज सिंह वादी है।
बताया गया कि चौधरी नरेश टिकैत को वादी योगराज के बयान के बाद धारा 319 सीआरपीसी में तलब किया गया। पेश होने के पर अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। तीन दिन में जमानत मंजूर हुई थी। दरअसल, इस केस में थाना पुलिस के अलावा एसआईटी और सीबीसीआईडी ने विवेचना में नरेश टिकैत की संलिप्तता नहीं पाने पर उन्हें क्लीन चिट दी थी।
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