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मुजफ्फरनगर कवाल कांड: पूर्व मंत्री सईदुज्जमां समेत आठ आरोपी कोर्ट में पेश, अब मार्च में तय होंगे आरोप

Mon, 01 Mar 2021 09:32 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर

सार

  • सलमान सईद व अहसान कुरैशी रहे गैरहाजिर, नो-वर्क के चलते नहीं हुई अग्रिम कार्रवाई
  • अब पांच मार्च को होंगे आरोप तय, सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश
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मुजफ्फरनगर कवाल कांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कवाल कांड को लेकर मोहल्ला खालापार में शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और कादिर राना सहित आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, सलमान सईद व अहसान कुरैशी गैरहाजिर रहे। कोर्ट ने अब आरोप तय करने के लिए पांच मार्च की तारीख तय की है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

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जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में साढे़ सात साल पहले 28 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन व गौरव के साथ कवाल निवासी शाहनवाज की हत्या हुई थी। इसे लेकर 30 अगस्त 2013 को खालापार के शहीद चौक पर एक वर्ग के लोगों ने सभा कर भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसमें प्रशासन की ओर से शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ को नामजद किया गया था। यह मुकदमा अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे में सोमवार को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होना था। 

इसके लिए पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना व मौलाना जमील, अधिवक्ता व पूर्व सभासद असद जमां, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ़ व नौशाद कुरैशी सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। वहीं, सलमान सईद और अहसान कुरैशी सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए गए। इन सभी आरोपियों पर आरोप निर्धारित करने के लिए सोमवार की तिथि नियत थी, लेकिन कोर्ट में नो-वर्क होने के चलते अग्रिम कार्रवाई नहीं हो सकी। 
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एडीजीसी ललित भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए अब पांच मार्च की तारीख लगाते हुए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।

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